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पूर्व न्यायाधीश श्री राजकुमार साखरे के मुख्य अतीत पर अमिलिया नॉर्थ कोयला खदान कर्मचारी ट्रेड यूनियन कांग्रेस मझौली नवनियुक्त पदाधिकारी का शपथ ग्रहण समारोह तथा श्रमिक विधिक अधिकारों का कार्यशाला संपन्नl

पूर्व न्यायाधीश श्री राजकुमार साखरे के मुख्य अतीत पर अमिलिया नॉर्थ कोयला खदान कर्मचारी ट्रेड यूनियन कांग्रेस मझौली नवनियुक्त पदाधिकारी का शपथ ग्रहण समारोह तथा श्रमिक विधिक अधिकारों का कार्यशाला संपन्नl

14 मार्च 2024 को जेपी अमिलिया नॉर्थ कोयला खदान मझौली जिला सिंगरौली में पंजीकृत इकलौता संगठन अमिलिया नॉर्थ कोयला खदान कर्मचारी ट्रेड यूनियन कांग्रेस मझौली जिला सिंगरौली जिसका पंजीयन क्रमांक 7100 दिनांक 18 जनवरी 2024 के नवनियुक्त पदाधिकारी का मझौली में पूर्व न्यायाधीश माननीय राजकुमार सlखरे के मुख्य अतिथि के द्वारा सभी पदाधिकारी को शपथ ग्रहण कराया शपथ ग्रहण में सभी पदाधिकारी एवं सदस्यों को शपथ दिलाया कि हम सभी पदाधिकारी अपने पद एवं गरिमा के अनुरूप समस्त एवं संगठनात्मक कार्य कानूनी प्रावधानों का पालन करते हुए करूंगा, तथा संगठन का कार्य करते हुए कभी पक्षपात एवं द्वेष पूर्ण इरादे से कार्य नहीं करूंगा तथा प्रबंधन एवं संगठन के मधुर औद्योगिक संबंधों को कायम रखूंगा l
शपथ समारोह के अध्यक्षता कर रहे तथा संगठन के संरक्षक देवेंद्र कुमार पाठक उर्फ दरोगा पाठक मध्य प्रदेश से आए हुए विधिक विशेषज्ञों का तथा आम जनता जनार्दन का तथा मुख्य अतिथि का माल्यार्पण से स्वागत किया और श्रीफल साल गले में डालकर सम्मान भी किया,l
कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे रीवा संभाग रीवा के प्रमुख विधि श्रम विशेषज्ञ एडवोकेट श्री बृजेश कुमार द्विवेदी तथा सीधी सिंगरौली के विधि विशेषज्ञ श्री जेपी श्रीवास्तव आदि आदि ने श्रम कानून पर श्रमिकों को उनके अधिकारों से अवगत कराया l
रीवा संभाग रीवा के श्रम विधि विशेषज्ञ एडवोकेट बृजेश द्विवेदी ने श्रमिकों के अधिकारों एवं श्रम कानून के अधिकारों पर एक लंबा एक घंटे का औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 तथा औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960 तथा वेतन भुगतान अधिनियम 1936 व न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 तथा बोनस अधिनियम 1965 का विस्तार से सभी को जानकारी दिया इसी क्रम में श्री जेपी श्रीवास्तव एडवोकेट सीधी द्वारा औद्योगिक संबंध अधिनियम 1947 के प्रावधानों का विस्तार से अवगत कराते हुए कारखाना अधिनियम 1948 तथा अंतर क्षेत्रीय राज्य प्रवासी कर्मकार अधिनियम 1979 का कर्मचारी राज्य बीमाअधिनियम 1948 तथा कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्णन उपबंध अधिनियम 1952 तथा व्यावसायिक संघ अधिनियमों 1926 के कानून पर विस्तार से श्रमिकों के अधिकारों के प्रति अवगत कराया श्रम विधि कार्यशाला के मुख्य अतिथि छिंदवाड़ा से चलकर सिंगरौली मझोली पधारे पूर्व न्यायाधीश माननीय राजकुमार साखरे ने अपने उद्बोधन में कहा कि श्रम कानून का क्रियान्वयन वर्तमान प्रदेश पर सेमिनार पर प्रकाश डालते हुए विस्तार से कानून की जानकारी सभी उपस्थित हजारों श्रमिकों को संबोधित करते हुए विस्तार से अवगत कराया l
मुख्य अतिथि ने यह भी बताया कि वर्कर को यदि कोई श्रम कानून से संबंधित कभी दिक्कत पड़े तो आप सीधे हमारे मोबाइल से जानकारी कानून की प्राप्त कर सकते हैं, तथा यह कहा कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 का पालन प्रबंधन को करना चाहिए और संगठन जब किसी मांग को लेकर प्रबंधन पर दबाव बना देगा बनाएगी तभी वर्कर को न्याय प्राप्त होगा इसलिए वर्कर और प्रबंधन का संबंध पिता एवं पुत्र जैसे होना चाहिए तभी उद्योग बढ़ता है, साथ ही उद्योग को ध्यान में रखते हुए वर्कर को मांग रखनी है ऐसी भी बात कहीl
मुख्य अतिथि ने कहा कि प्रबंधन को अपने कर्मचारी श्रमिकों के प्रति चिंतित होना चाहिए ,तथा नैसर्गिक न्याय का हनन नहीं होना चाहिए, श्रमिकों के प्रति कोई भी कार्यवाही करने के पहले सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करना चाहिए, तथा किसी भी वर्कर से द्वेष भावना नहीं रखना चाहिएl मुख्य अतिथि ने कहा कि समाज के उपेक्षित एवं शोषित वर्ग के लोगों का मानवाधिकार है इस मानवाधिकार में सहयोगात्मक रवाइयों को समाविष्ट करें, किसी व्यक्ति विस्थापित शोषण मजदूर श्रमिक के मूल अधिकार का किसी भी रूप में उल्लंघन होता है तो उसे अनुतोष मिलना चाहिए इस पर माननीय उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय ने शोषण सामाजिक वर्ग के हित का पर्याप्त रूप से ध्यान रखा हैl इसके साथ ही मझौली क्षेत्र के विस्थापित एवं क्षेत्र के भू विस्थापित व मजदूर श्रमिक कर्मचारी अपना तथा जमीन कौड़ी के भाव जो जेपी ग्रुप मझौली को दे दिया है और आज अपना हक मांग रहे हैं उन्हें मौलिक एवं संवैधानिक अधिकार है ,साथ ही मंच का संचालन करते हुए एडवोकेट अवनीश दुबे ने कहा कि भारत का उच्चतम न्यायालय भारत की जनता के मूल अधिकारों का संरक्षक और गारंटी देने वाला है ,सुने जाने का अधिकार के नियम का उदारीकरण अधोलिखित विचारों का उद्भूत हुआ है विचारण के अधिकारों को संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन मौलिक अधिकार मान्यता प्रदान की गई है इसका पालन प्रबंधन को करना चाहिएl तथा विस्थापन संबंधी सभी जानकारी प्रदान किया, संगठन के संरक्षक देवेंद्र कुमार पाठक ने कहा कि प्रबंधन द्वारा कर्मी मजदूरों कर्मचारियों को वर्षों से मलिक प्रबंधक द्वारा श्रमिकों को तंग करने और शोषण को प्रोत्साहित किया है प्रत्येक श्रमिक व्यक्ति को प्राण स्वतंत्रता और दैहिक सुरक्षा का अधिकार है प्रत्येक व्यक्ति को अपने हितों के संरक्षण के लिए व्यवसाय संघ बनाने और उनमें सम्मिलित होने का अनुच्छेद 23 में अधिकार है तथा सभी जनता जनार्दन तथा मजदूर साथियों को संरक्षण देने की बात कही l
संगठन के महामंत्री संगठन तथा राष्ट्रीय अधिमान्य पत्रकार संगठन मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र प्रसाद मिश्र ने कहा कि आज सर्वप्रथम हमने शपथ ग्रहण में शपथ लिया है कि संगठन का कार्य करते हुए कभी भी पक्षपात एवं द्वेष पूर्ण इरादे से कार्य नहीं करूंगा एवं प्रबंधन व संगठन के मधुर औद्योगिक संबंध को कायम रखने का वचन दिया है लेकिन जेपी अमिलिया नॉर्थ द्वारा 2006 से 2024 तक श्रमिकों कर्मचारी का शोषण भरपूर किया है एवं कर रहा है तथा शोषण करने वाले हमारे बीच के सांसद एवं विधायक रहे हैं, उनके द्वारा अपने क्षेत्र के गरीब असहाय श्रमिकों एवं विस्थापितों पर ध्यान नहीं दिया यही कारण है कि जेपी अमिलिया पावर वेंचर्स में जहां केंद्रीय श्रम कानून प्रभावशील है यहां के श्रमिक कर्मचारी को केंद्रीय वेतनमान केंद्रीय न्यूनतम वेतनमान मिलना चाहिए लेकिन यहां के श्रमिक को स्टेट मध्य प्रदेश राज्य का न्यूनतम वेतन दिया जा रहा है जो श्रम कानून की हत्या की जा रही है ,जहां श्रमिकों मजदूर को आर्थिक शोषण के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार है तथा उत्पीड़न में एवं अमानवी व्यवहार के विरुद्ध अधिकार है तथा हम सभी विस्थापित लोग भोग स्थापित और अन्य लोगों का मौलिक एवं संवैधानिक अधिकार है उसे अधिकार को जेपी अमेलिया नॉर्थ कोयला खदान द्वारा प्राप्त नहीं हो रहा है जेपी अमिलिया द्वारा अपने कंपनी में श्रमिकों को अपना दास तथा गुलाम बनाकर रखा जा रहा है जो अत्याचार के परिणाम स्वरुप मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हैl
साथ ही कोयला खदान में बद्दुआ श्रमिकों की दुर्दशा पर प्रबंधन को विचार किया जाना चाहिए निर्धन लोगों के विरुद्ध घातक दुर्घटनाओं के खतरे में मजदूर हैं उनकी सुरक्षा के लिए पहल होनी चाहिएl अमिलिया नॉर्थ कोयला खदान कर्मचारी ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष विद्यासागर वैश ने कहा कि कॉल बेरिंग एक्ट 1952 के अंतर्गत नोटिफिकेशन है केंद्र सरकार का मध्य प्रदेश सरकार को कोयला खनन के संबंध में नोटिफिकेशन जारी करने का कोई अधिकार नहीं है कोयला केंद्रीय भारत सरकार के अंतर्गत निहित है, अथवा अधीन है हमारे क्षेत्र में अमिलिया नॉर्थ कोयला खदान में कर्मचारियों को केंद्रीय वेतन मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है तथा 2006 से लेकर अब तक श्रमिकों को अस्थाई रूप से रखा गया है स्थाई नहीं किया गया है स्थाई करने की मुख्य अतिथिके समक्ष मांग राखी l
कार्यक्रम में पधारे एनसीएल के वरिष्ठ समाज सेबी ट्रेड यूनियन लीडर फोरमैन सुभाष चंद्र शर्मा ने श्रमिक एवं कोयला क्षेत्र में जो श्रमिकों के दुर्दशा हो रही है तथा उनके हक एवं अधिकारों पर विस्तार से चर्चा किया और बताया इसी क्रम में कम्युनिस्ट नेता संजय नामदेव ने भी श्रम कानून में जो अधिकार श्रमिकों के अधिकारों के प्रति विस्तार से अवगत कराया इसके साथ ही विस्थापन के संबंध में युवा नेता भास्कर मिश्रा द्वारा सिंगरौली क्षेत्र में हो रहे मजदूर श्रमिकों के अन्य की जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसे पर विस्तार से अवगत कराया विधि कार्यशाला में उपस्थित महिला नेत्री सविता सिंह अध्यक्ष जनपद पंचायत सिंगरौली ने भी श्रमिकों को सुरक्षा देने की बात कही ऐसी क्रम में उपस्थित राजकुमार दुबे पूर्व जनपद सदस्य श्याम कार्तिक दुबे पूर्व सरपंच शश्यामल प्रसाद पनिका सरपंच मझौली मुन्नीलाल रावत सरपंच पचोर आदि लोगों कार्यक्रम में प्रमुख रूप से सिंगरौली के वरिष्ठ पत्रकार नई दुनिया के ब्यूरो चीफ विकास देव पांडे ने भी अपने विचार रखें तथा श्रमिकों को न्याय दिलाने की बात कही वहीं पर उपस्थित वरिष्ठ पत्रकार विद्यासागर द्विवेदी तथा ओमप्रकाश तिवारी ने भी सिंगरौली में हो रहे श्रमिकों के प्रति अन्याय पर प्रकाश डाला कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि द्वारा सिंगरौली क्षेत्र में काम करने वाले ट्रेड यूनियन सभी बिग के नेताओं का शाल श्रीफल एवं प्रमाण पत्र से सैकड़ो का सम्मान भी किया गया तथा हिंडालको से श्री राजेंद्र साकेत ने श्रमिकों की समस्याओं पर बात रखी तथा साकेत का भी सम्मान किया गया तथा मझौली क्षेत्र की लगभग 200 महिलाओं को संगठन के अध्यक्ष एवं संरक्षक द्वारा मच्छरदानी प्रदान कर महिलाओं का उत्साह वर्धन बढ़ाया अंत में कार्यक्रम के संचालक एडवोकेट अवनीश दुबे के कार्य की सराहना करते हुए संगठन के महामंत्री नरेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा आभार प्रदर्शन कर कार्यक्रम का समापन कियाl यह जानकारी श्रमिक Intuc नेता नरेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा जारी किया गयाl

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